हथुआ पॉक्सो कांड में अदालत का कड़ा फैसला, दोनों दोषियों को 30-30 वर्ष का कारावास
गोपालगंज ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज। हथुआ थाना कांड संख्या 202/2022 से जुड़े पॉक्सो मामले में माननीय ADJ-VI, गोपालगंज की अदालत ने गुरुवार, 03 सितंबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को 30-30 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला हथुआ थाना कांड संख्या 202/2022, दिनांक 08 नवंबर 2022 का है। प्रकरण में धारा 376(DA) भा.दं.वि. एवं धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।
अदालत ने मामले के अभियुक्त अभिषेक कुमार, पिता जितेंद्र साह, निवासी पुरानी किला रोड, हथुआ थाना क्षेत्र तथा अखिल शर्मा, पिता उमेश शर्मा, निवासी सिंघा टोला पंडितपुर, थाना मीरगंज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
पुलिस की प्रभावी जांच और न्यायालय में मजबूत पैरवी का परिणाम
पुलिस के अनुसार, मामले में पीड़िता को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने तथा घटना का वीडियो बनाए जाने का आरोप था। गोपालगंज पुलिस द्वारा मामले की प्रभावी जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में सुदृढ़ पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्तों की दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री दरोगा सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया। अदालत के इस फैसले को गंभीर अपराधों के मामलों में प्रभावी अनुसंधान और मजबूत अभियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।












