सीढ़ी पर हथकड़ी झटककर फरार हुआ था अभियुक्त, कोर्ट ने सुनाया फैसला
गोपालगंज ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज। नगर थाना कांड संख्या-57/24 के एक मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त संजय सिंह उर्फ बनरी, पिता- स्वर्गीय राम बढ़ाई सिंह, साकिन- एकडेरवा, थाना-नगर, जिला-गोपालगंज को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
मामला 29 जनवरी 2026 का है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय, एडीजे-5, गोपालगंज में पेशी के बाद वापस लाने के दौरान सीढ़ी पर हथकड़ी झटककर फरार होने का आरोप था। इस संबंध में नगर थाना में कांड संख्या-57/24, दिनांक 29.01.2024, धारा-224 भा.दं.वि. के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान 31 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय, CJM गोपालगंज ने अभियुक्त संजय सिंह उर्फ बनरी को धारा-224 भा.दं.वि. के तहत दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान पूर्ण कर आरोप-पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से आवश्यक गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। अभियुक्त को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने में अभियोजन पदाधिकारी श्री शुभम कुमार राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
गोपालगंज पुलिस ने न्यायालय के फैसले को कानून के प्रभावी अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है।












