गोपालगंज: दहेज हत्या के दोषी को 12 साल की कठोर सजा, कानून का कड़ा प्रहार।
गोपालगंज से ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट
गोपालगंज।। जिले में न्याय व्यवस्था ने एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। दहेज के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध के एक मामले में माननीय न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला बिशम्भरपुर थाना क्षेत्र के कांड संख्या-59/23 से जुड़ा है। अभियुक्त रामप्रवेश महतो उर्फ रामप्रवेश चौहान (पिता: जोखू महतो, ग्राम: मतिहानीय सलेहपुर) पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप था। दिनांक 27.02.2026 को माननीय न्यायालय ADJ-12, गोपालगंज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी रामप्रवेश को 12 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और समाज में अपराधियों के बीच कानून का खौफ साफ दिख रहा है।
अभियोजन की अहम भूमिका
इस सजा को मुकाम तक पहुँचाने में अपर लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह की दलीलों और ठोस पैरवी की अहम भूमिका रही। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।











