स्टेशन रोड पर बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दो नाबालिग श्रमिक मुक्त; नियोजकों पर FIR के निर्देश
गोपालगंज ब्यूरो | आशिष रंजन श्रीवास्तव
गोपालगंज। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा जिला पदाधिकारी गोपालगंज के निर्देश पर मंगलवार को बाल श्रम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत गठित धावा दल ने स्टेशन रोड स्थित प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। अभियान के दौरान जायिका बिरयानी से एक तथा बब्लू मटन दुकान से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। इसके बाद दोनों बच्चों को नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सुरक्षित संरक्षण में भेजा गया।
इस संयुक्त अभियान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, सिधवलिया, थावे एवं मांझा के साथ गोपालगंज पुलिस लाइन के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल भी शामिल रहे। अधिकारियों ने बाल श्रम के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही।श्रम अधीक्षक, गोपालगंज ने बताया कि संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को दोनों प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने तथा अधिनियम के तहत सभी आवश्यक कानूनी एवं अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।












