17 वर्षकी लड़की के विवाह को बाल विवाह नहीं मानती कटेया पुलिस
17 साल की बालिका वधू प्रेमी संग फरार, पति की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस पर उठे सवाल
ससुराल से प्रेमी संग बालिका वधू फरार पति ने लगाई थाने में गुहार
कटेया थाना का हैरान करने वाला मामला पति के पक्ष में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर
गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक युवक ने थाने में आवेदन देकर अपनी नाबालिग पत्नी के प्रेम प्रसंग में घर से फरार होने की शिकायत दर्ज कराई है. आवेदन में युवक ने पत्नी के द्वारा घर से 7 थान सोने एवं एक चांदी का आभूषण और करीब एक लाख रूपए भी ले जाने की बात कही है. वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के दो युवकों नौशाद शेख पर अपनी पत्नी को भगाने एवं प्रिंस यादव पर उनका साथ देने का आरोप लगाया है. कटेया थाना की होनहार पुलिस ने भीं नाबालिग युवती के पति के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 महिलाओं के खिलाफ अपराध या बहला फुसला कर ले जाने, धारा 303 खंड(2) चोरी एवं चोरी के सामान को अपने पास रखनें एवं धारा 3 खंड (5) यानि कि संगठित अपराध के तहत प्राथमिकी कांड संख्या 369/26 दर्ज कर ली है लेकिन पुलिस को दिए गए आवेदन में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअंदाज कर दिया गया है जिसमें आवेदक ने अपनी पत्नी की उम्र महज 17 साल बताई है. अब इसे जानकारी का अभाव माना जाए या फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन यह चर्चा का विषय है लेकिन कानून के रखवालों का लिखित रूप से मिले आवेदन में नाबालिग के प्रति अपराध को दर्शाती हुई बातों को नजरअंदाज करना पुलिस के रवैए पर सवाल जरूर खड़ा करता है. क्या जिन आवेदनों में नाबालिग शब्द का उल्लेख नहीं होगा उनमें नाबालिगों से संबंधित अपराधों पर विचार नहीं किया जाएगा, क्या बिहार पुलिस 17 वर्षीय युवती की शादी को वैध मानती है और क्या जो आवेदन जनता सक्षम पदाधिकारियों को सौंपती है उन्हें सही ढंग से पढ़कर उनकी उचित समीक्षा भी की जाती है. ऐसे कई सवाल हैं जो इस प्राथमिकी के बाद उठ खड़े हुए हैं इन सवालों और इस घटना पर अपने विचार हमें कमेन्ट बॉक्स में जरूर बताइए.












