दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी: गोपालगंज में बाइक और सोने की चेन के लिए विवाहिता की गला दबाकर बेरहमी से हत्या।
गोपालगंज ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
शादी के महज एक साल के भीतर वारदात को दिया गया अंजाम।
मृतका की मां ने कटेया थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी; पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश।
गोपालगंज।। बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ दहेज के दानवों ने एक और मासूम विवाहिता की जान ले ली। शादी के महज एक वर्ष के भीतर ही एक 20 वर्षीय युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना के संबंध में मृतका की मां ने कटेया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरियारपुर थाना अंतर्गत उदयपुर निवासी मु० सीमा देवी ने कटेया थाना प्रभारी को दिए आवेदन में बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी नन्दनी कुमारी (20 वर्ष) की शादी 23 मई 2025 को गोपालगंज के कटेया थाना क्षेत्र के कुंवरही गाँव निवासी सुरेन्द्र मंडल के पुत्र बबूलल मंडल के साथ की थी। शादी के बाद से ही नन्दनी को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल पक्ष द्वारा लगातार ‘हीरो मोटरसाइकिल’ और ‘सोने की चेन’ की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर मृतका को मायके वालों से पैसे दिलाने का दबाव बनाया जाता था। मना करने पर “गला दबाकर मार देने” और “मायके वालों द्वारा कुछ न कर पाने” की लगातार धमकियां दी जा रही थीं। मृतका की माँ ने अपने रोते हुए बयान में कहा कि नन्दनी जब भी उन्हें फोन करती थी, तो वह रो-रोकर अपनी आपबीती सुनाती थी। सीमा देवी ने इस विषय में अपने दामाद और उसके माता-पिता से बात कर उन्हें समझाने का अथक प्रयास भी किया था, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वे उनकी इन नाजायज मांगों को पूरा कर सकें। बातचीत के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए फोन तक काट दिया था। क्रूरता की हदें पार करते हुए, बीते 2 जून 2026 को दोपहर करीब 2:00 बजे आरोपियों ने साजिश के तहत नन्दनी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
माँ की तहरीर पर कटेया पुलिस ने कांड संख्या 292/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) और 3(5) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने सब-इंस्पेक्टर (SI) पंकज कुमार को इस मामले की त्वरित और गहन जांच का जिम्मा सौंपा है। प्राथमिकी के अनुसार नामजद आरोपी मे बबूलल मंडल (पति), माधुरी देवी (सास), बिरेन्द्र मंडल, कविता कुमारी, सुरेन्द्र मंडल (ससुर), संतोष सिंह, निवासी: गुरियाव भढ़िया (साजिशकर्ता) शामिल है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही सभी दोषी कानून की गिरफ्त में होंगे। इस घटना ने एक बार फिर समाज में पैर पसार चुकी दहेज रूपी कुप्रथा और कानून के खौफ से बेखौफ अपराधियों की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।












