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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा

Abhinay Abhinay by Abhinay Abhinay
November 5, 2025
in देश
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निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी कर सकते हैं प्रेक्षक से मुलाकात
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न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, गोपालगंज।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के अवसर पर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने के दृष्टिगत इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक 2205/विधि, दिनांक 06.10.2025 से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक सम्पूर्ण गोपालगंज जिला मे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है।

गोपालगंज जिला क्षेत्र के कुल 06 (छः) विधान सभा क्षेत्रों के अंतर्गत मतदान की तिथि 06.11.2025 से 48 घंटा पूर्व अर्थात 04.11.2025 के 06:00 बजे अपराह्न से दिनांक 06.11.2025 के 06:00 बजे संध्या तक अथवा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि :-

  1. कोई व्यक्ति जो उपर्युक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है वह बिहार न्याय संहिता की धारा-223 के तहत् दंड का भागी होगा। यथा कम गंभीर अपराध के लिए छह महीने तक का करावास अथवा 2500 /- रूपये तक का अर्थ दंड एवं अधिक गंभीर अपराध के लिए एक वर्ष का करावास अथवा 5000/- रूपये तक जुर्माना या दोनो हो सकता है।
  2. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
  3. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल/संगठन किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक प्रचार आदि के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
  4. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।
  5. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।
  6. घ्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम प्राधिकार के अनुमति के बगैर नहीं करेंगे। घ्वनि विस्तारक यंत्र (हॉर्न) का उपयोग सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे के बीच हो सकेगा। जिसकी तिव्रता इस हद तक नियंत्रित रहेगी कि जनमानस पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। The Bihar Control of the use and play of Loud-Speakers Act, 1955 में वर्णित प्रावधानों एवं माननीय उच्च न्यायालय के CWJC No. 18942/2015 में निहित प्रावधानों के उल्लघंन की स्थिति में यंत्र की जप्ती कार्रवाई की जायेगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

परन्तु,

(क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

(ख) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

  1. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन आदि के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
  2. कोई भी व्यक्ति अथवा प्रत्याशी मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर कोई भी वाहन नहीं लाएगा तथा अपने साथ मोबाईल, लेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लायेगा।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मुहर से आज दिनांक 04 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध B.N.S.S. की धारा-163 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

Abhinay Abhinay

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