गोपालगंज में न्याय की जीत: हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास, पुलिस की मजबूत पैरवी लाई रंग।
गोपालगंज ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज।। बिहार के गोपालगंज जिले से कानून-व्यवस्था और न्याय के मोर्चे पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र में हुए एक जघन्य हत्याकांड के मामले में माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त को सलाखों के पीछे भेज दिया है। न्यायालय ADJ-1 गोपालगंज ने गोपालपुर थाना कांड संख्या-95/2024 के प्राथमिक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास (Rigorous Life Imprisonment) की कठोर सजा सुनाई है। सजा पाने वाले मुख्य अभियुक्त का नाम गुड्डू यादव (पिता: दयानन्द यादव) है, जो कि सिपाया ठाला, थाना-विशम्भरपुर, जिला-गोपालगंज का रहने वाला है। यह मामला साल 2024 (कांड संख्या-95/2024, दिनांक 27.04.24) का है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-302 (हत्या) के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने दोषी गुड्डू यादव पर 50,000/- रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है। यदि दोषी इस जुर्माने की राशि को जमा नहीं करता है, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।पुलिस की तगड़ी तफ्तीश और अभियोजन पक्ष की दमदार पैरवी
इस मामले में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में गोपालगंज पुलिस और अभियोजन पक्ष की भूमिका बेहद सराहनीय रही।”गोपालगंज पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान (Investigation) और न्यायालय में की गई सशक्त पैरवी के फलस्वरूप ही अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराते हुए इतनी कठोर दंड दिलाना संभव हो सका है।” न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक (Appoint Public Prosecutor) रमन चन्द्र मिश्रा ने बेहद प्रभावी ढंग से मामले को प्रस्तुत किया। उनकी मजबूत दलीलों और ठोस सबूतों के सामने आरोपी पक्ष टिक नहीं सका, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तों की दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई












