11 साल पुराने मारपीट मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास
गोपालगंज ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
विजयीपुर थाना कांड संख्या 69/15 में न्यायालय का बड़ा फैसला, तीनों अभियुक्त दोषी करार
गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र से जुड़े करीब 11 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले में दोषी पाए गए सुरेंद्र गिरी, नरेश गिरी और अवधेश गिरी, तीनों पिता रामचंद्र गिरी, निवासी भरपुरवा, थाना विजयीपुर, जिला गोपालगंज को प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामला 17 जून 2015 का है। विजयीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरपुरवा, बढ़ई टोला में खेत में मिट्टी काटने को लेकर हुए आपसी विवाद में आरोपियों द्वारा लाठी-डंडा एवं फरसा से मारपीट कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप था। घटना के संबंध में विजयीपुर थाना कांड संख्या 69/15 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 325, 324, 427, 304, 504 एवं 34 के तहत अनुसंधान शुरू किया गया था।
पुलिस अनुसंधान के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की गई। अनुसंधान के क्रम में एकत्र किए गए साक्ष्यों, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14, गोपालगंज की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को धारा 325 IPC के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, दोषियों को सजा दिलाने में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, साक्ष्यों के संकलन, गवाहों की गवाही तथा अपर लोक अभियोजक श्री हरेंद्र प्रताप सिंह की प्रभावी पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
गोपालगंज पुलिस का संदेश: कानून की नजर में अपराध का पुराना होना न्याय से बचने का आधार नहीं है। साक्ष्यों और प्रभावी अभियोजन के आधार पर दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा रही है।











