हत्या के दोषी को आजीवन कारावास: गोपालगंज कोर्ट का बड़ा फैसला, 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी
गोपालगंज ब्यूरो: आशीष रंजन श्रीवास्तव
गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना कांड संख्या 530/2023 में दर्ज बहुचर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त बादशाह यादव को दोषी करार दिया है। माननीय एडीजे-11 (ADJ-XI) गोपालगंज ने गुरुवार (2 जुलाई 2026) को सुनवाई पूरी करते हुए भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष तत्कालीन धारा 302 IPC के तहत आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 28 अक्टूबर 2023 का है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, गवाहों के बयान और गहन अनुसंधान के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान मजबूत साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।गोपालगंज पुलिस ने बताया कि मामले की प्रभावी विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों के संग्रहण तथा न्यायालय में सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्त को दोषसिद्ध कराकर कठोर दंड दिलाया जा सका। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परवेज हसन ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिससे दोष सिद्ध करने में सफलता मिली।गोपालगंज पुलिस ने इसे कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि गंभीर अपराध करने वालों के विरुद्ध साक्ष्य आधारित कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।












