गोपालगंज में हत्या के दोषी को उम्रकैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना
कटेया थाना कांड संख्या 377/2020 में अदालत का बड़ा फैसला, मजबूत पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि
गोपालगंज ब्यूरो आशीष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट

गोपालगंज। वर्ष 2020 के चर्चित हत्या कांड में गोपालगंज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ADJ-X, गोपालगंज की अदालत ने कटेया थाना कांड संख्या 377/2020 में सुनवाई पूरी करते हुए जयश्री चौहान, पिता स्व. बुनेला चौहान, निवासी विष्णुपुरा नंद साह के टोला, थाना कटेया को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में प्रभावी अनुसंधान, वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन और न्यायालय में सशक्त पैरवी के चलते अभियोजन पक्ष आरोपी का अपराध साबित करने में सफल रहा। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक जयराम साह ने प्रभावी ढंग से की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई।
गोपालगंज पुलिस ने इस फैसले को प्रभावी विवेचना और मजबूत अभियोजन का परिणाम बताते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।












