गोपालगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी: NDPS एक्ट के दो तस्करों को 10-10 साल की जेल, लगा भारी जुर्माना!
गोपालगंज ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज। नशीले पदार्थों के खिलाफ गोपालगंज पुलिस और स्थानीय प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोपालगंज पुलिस द्वारा त्वरित और वैज्ञानिक अनुसंधान के दम पर अदालत ने एक बड़े मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दिनांक 24 जून 2026 को माननीय न्यायालय, एडीजे-02, गोपालगंज द्वारा गोपालगंज थाना कांड संख्या-943/2022 (दिनांक 15.11.2022) में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इन अभियुक्तों पर धारा-414 IPC एवं धारा- 8/20(b)(ii)(c) NDPS Act के तहत मुकदमा दर्ज था। दोषियों के नाम: मनोज कुमार कुशवाहा (पिता- पारस प्रसाद कुशवाहा), जाहिद हुसैन (पिता- जलील मियां)
ये दोनों अभियुक्त जादोपुर शुकल, थाना- जादोपुर, जिला- गोपालगंज के निवासी हैं।
अदालत ने दोनों अपराधियों की संलिप्तता को पूरी तरह साबित पाते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 1,00,000/- (एक लाख) रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है। यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस पूरे मामले में गोपालगंज पुलिस की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। पुलिस ने मामले की गहन एवं वैज्ञानिक जांच की, समय रहते सभी आवश्यक साक्ष्यों (सबूतों) को इकट्ठा किया और समयबद्ध तरीके से न्यायालय में एक मजबूत आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल की। अभियोजन पक्ष की इस प्रभावशाली पैरवी और बेहतरीन तालमेल के कारण ही आरोपियों को सजा दिलाना मुमकिन हो पाया। इस केस में अभियुक्तों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में विशेष लोक अभियोजक श्री ललन द्विवेदी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय रही।












