पोक्सो एक्ट में बड़ी सजा: अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना
गोपालगंज।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है। इस फैसले को बाल सुरक्षा कानून के तहत एक अहम निर्णय माना जा रहा है।
मीरगंज थाना कांड संख्या-204/18 (पोक्सो एक्ट) के तहत दर्ज मामले में अभियुक्त संदीप कुमार सिंह (पिता – अमरजीत भगत), निवासी – कुसौधी, थाना – मीरगंज, जिला – गोपालगंज को दोषी करार दिया गया।
माननीय न्यायालय एडीजे-06, गोपालगंज ने आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को:
20 वर्ष का कठोर कारावास
20,000 रुपये अर्थदंड
अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास
की सजा सुनाई।
इस मामले में लोक अभियोजक दरोगा सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका सजा सुनिश्चित कराने में रही।
न्यायालय के इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों के प्रति कानून सख्त है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।
बाल सुरक्षा को लेकर यह निर्णय समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।











