गोपालगंज में परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश
आज दिनांक 17 जनवरी 2026 को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक श्री विनय तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार में “प्रवर्तन अवर निरीक्षक” के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 एवं 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जानी है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण, शांति व्यवस्था तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना था।
बैठक में बताया गया कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार सरकार में “प्रवर्तन अवर निरीक्षक” के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 एवं 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जानी है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण, शांति व्यवस्था तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियाँ की गई हैं।
एस०एस० गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, नीयर सदर ब्लॉक, गोपालगंज . भी०एम० इंटर कॉलेज, गोपालगंज . डी०ए०भी० सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, रेलवे स्टेशन रोड, गोपालगंज एम०एम० मेमोरियल उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुरकाहाँ, गोपालगंज परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में बी०एन०एस०एस० की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं एत्द द्वारा आदेश देता हूँ कि इन परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दिनांक 18.01.2026 एवं 21.01.2026 को दो पाली में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न तक एवं 02.30 बजे अपराह्न से 04.30 बजे अपराह्न तक या परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा के तहत निम्न कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें :- संबंधित परीक्षा केन्द्र के आस-पास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित रहना/भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर रहना वर्जित रहेगा। (उक्त परीक्षा में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र के आस-पास कोई भी व्यक्ति Loitering (मटरगश्ती) करते हुए यदि पाया जाता है तो तत्समय प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा गिरफ्तारी कर कठोर विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की भीड़, अनावश्यक जमावड़ा अथवा लोइटरिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षार्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि वे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर आदि परीक्षा केंद्र में लेकर नहीं आएंगे। परीक्षा केंद्र की परिधि में फोटो खींचना अथवा वीडियो बनाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित होगा तथा केंद्र के बाहर मोबाइल जमा कराया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा के दिनों में फोटो स्टेट दुकानों को निर्धारित समयावधि में बंद रखा जाएगा, ताकि प्रश्नपत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। मीडिया प्रतिनिधियों का भी परीक्षा केंद्रों की 500 गज की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जिससे परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता बनी रहे।
पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों के आसपास नियमित गश्त सुनिश्चित करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन कर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, जिससे जिले में निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा आयोजन सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में संबंधित केन्द्राअधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे












