सासामुसा में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तीन बाल श्रमिक विमुक्त
प्रत्येक बाल श्रमिक को 3,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता, नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
गोपालगंज। जिले में बाल श्रम उन्मूलन एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 28 अक्टूबर 2026 को सासामुसा में चलाए गए विशेष धावा अभियान के दौरान तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के बाद संबंधित नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, धावा दल ने सासामुसा स्थित अब्बास ऑटो इलेक्ट्रिक शॉप में कार्रवाई कर एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया, जबकि चुलबुली स्वीट्स हाउस से दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। इस प्रकार अभियान के दौरान कुल तीन बाल श्रमिकों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।
इस विशेष अभियान में कुचायकोट, मांझा एवं थावे के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के साथ पुलिस बल भी शामिल रहा। टीम ने बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों की जांच की।
प्रत्येक बच्चे को मिली 3,000 रुपये की सहायता
श्रम अधीक्षक, गोपालगंज ने बताया कि विमुक्त कराए गए प्रत्येक बाल श्रमिक को तत्काल 3,000 रुपये की दर से कुल 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान बाल कल्याण समिति, गोपालगंज के समक्ष किया गया। इसके साथ ही संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने तथा अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
बाल श्रम की सूचना देने की अपील
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम उन्मूलन और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि कहीं भी बच्चों से बाल श्रम कराए जाने की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर बच्चों को शोषण से बचाया जा सके।
बाल श्रम के विरुद्ध यह कार्रवाई बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।












