वैज्ञानिक साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के दम पर अभियोजन को मिली सफलता, जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास।
गोपालगंज ब्यूरो | आशिष रंजन श्रीवास्तव
गोपालगंज में मादक पदार्थ तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। गुरुवार को माननीय एडीजे-2, गोपालगंज की अदालत ने नगर थाना कांड संख्या 353/2024 में सुनवाई पूरी करते हुए यह निर्णय दिया।
मामले में दोषी शशि रंजन कुमार उर्फ समीर डांगी उर्फ साबिर, निवासी गुरारू, जिला गया, को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है।
अदालत ने अपने फैसले में माना कि गोपालगंज पुलिस द्वारा की गई सटीक जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन तथा न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के कारण अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने में सफल रहा। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक श्री ललन द्विवेदी ने मजबूत तरीके से पक्ष रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्धि सुनिश्चित करते हुए कठोर सजा सुनाई।
गोपालगंज पुलिस ने इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता बताया है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।












