जिला प्रशासन के निर्देश पर श्रम विभाग का धावा, बाल श्रमिक को ₹3000 की तत्काल सहायता, नियोजक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू।
गोपालगंज ब्यूरो | आशिष रंजन श्रीवास्तव
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के निर्देशानुसार बुधवार, 29 जुलाई 2026 को बाल श्रम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। ‘बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986’ के तहत गठित बाल श्रम विमुक्ति धावा दल ने थावे दुर्गा मंदिर स्थित माँ स्वीट्स चाँट कॉर्नर एवं मिष्ठान भण्डार में छापेमारी कर एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया।
इस संयुक्त कार्रवाई में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (थावे, सिधवलिया, मांझा एवं गोपालगंज सदर) के साथ गोपालगंज पुलिस लाइन के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल भी मौजूद रहे। अभियान के दौरान बाल श्रमिक को सुरक्षित मुक्त कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
श्रम अधीक्षक, गोपालगंज ने बताया कि मुक्त कराए गए बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, गोपालगंज के समक्ष ₹3000 की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को नियोजक के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने तथा अधिनियम के तहत अन्य सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी लगातार सख्त अभियान जारी रहेगा तथा दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।












