कुचायकोट थाना कांड संख्या 165/2009 में ACJM-14 कोर्ट का फैसला, 3 साल की सजा और ₹2,000 अर्थदंड भी लगाया गया
गोपालगंज ब्यूरो | आशिष रंजन श्रीवास्तव
गोपालगंज। जिले के बहुचर्चित दहेज उत्पीड़न मामले में माननीय न्यायालय ACJM-14, गोपालगंज ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कुचायकोट थाना कांड संख्या-165/2009 के अभियुक्त हरिशंकर तिवारी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष लागू प्रावधान (पूर्व धारा 498A IPC) के तहत अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में गोपालगंज पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान, वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन तथा न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने में सफल रहा। अभियोजन पदाधिकारी श्री शुभम राय ने न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखते हुए दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गोपालगंज पुलिस ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सशक्त अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन के माध्यम से कानून का राज स्थापित करने की दिशा में लगातार कार्रवाई जारी है। यह फैसला दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।












