कुचायकोट थाना कांड संख्या-249/2022 में ADJ-01 कोर्ट का फैसला, वैज्ञानिक अनुसंधान और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि।
गोपालगंज ब्यूरो | आशिष रंजन श्रीवास्तव
गोपालगंज। जिले के चर्चित कुचायकोट थाना कांड संख्या-249/2022 में माननीय ADJ-01 न्यायालय ने NDPS Act के तहत दोषी पाए गए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने हरियाणा के हिसार जिले के सदर हांसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिड़ फार्म निवासी शिव कुमार को धारा 20(b)(ii)(c)/25 NDPS Act के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सशक्त साक्ष्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया।
इस मामले में गोपालगंज पुलिस द्वारा गहन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए आवश्यक साक्ष्यों का समयबद्ध संकलन किया गया तथा न्यायालय में सुदृढ़ आरोप-पत्र दाखिल किया गया। अनुसंधान की गुणवत्ता और प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री ललन द्विवेदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय के इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।












