थावे मंदिर परिसर में तय शुल्क से अधिक पार्किंग वसूली का मामला, प्राथमिकी दर्ज
गोपालगंज ब्यूरो | आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज। थावे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक राशि वसूलने और कथित रूप से जबरन वसूली किए जाने के मामले में थावे थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर 2026 को थावे मंदिर परिसर में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं से कार पार्किंग के नाम पर मनमानी राशि वसूले जाने की शिकायत सामने आई थी। मामले की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष, थावे द्वारा वीडियो का संज्ञान लेते हुए सत्यापन एवं आवश्यक जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान डांटेदारवासी/मेला ठेकेदार से पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क के अनुसार वर्ष 2025 में कार पार्किंग के लिए 60 रुपये शुल्क निर्धारित था, जबकि वर्ष 2026 के लिए निर्धारित शुल्क से संबंधित कोई शुल्क-पर्ची अथवा अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
जांच में उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस के अनुसार, 60 रुपये निर्धारित पार्किंग शुल्क के स्थान पर श्रद्धालुओं/वाहन मालिकों एवं चालकों से 80 रुपये प्रति वाहन की राशि वसूले जाने की बात सामने आई। साथ ही, पुलिस के अनुसार कुछ श्रद्धालुओं से पार्किंग शुल्क की वसूली का स्तर बनाए रखने के लिए अन्य व्यक्तियों का नाम सामने आया है।
मामले में थावे थाना कांड संख्या-221/2026, दिनांक 14 सितंबर 2026 दर्ज कर नामजद आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। पुलिस द्वारा उपलब्ध अन्य साक्ष्यों का संकलन एवं सत्यापन किया जा रहा है तथा नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी जारी होने की जानकारी दी गई है।
पुलिस ने बताया कि थावे मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निगरानी और विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में विधि-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताई गई है।
श्रद्धालुओं से पुलिस की अपील
गोपालगंज पुलिस ने श्रद्धालुओं एवं आमजन से अपील की है कि पार्किंग के नाम पर मनमानी राशि की मांग, जबरन वसूली अथवा किसी अन्य अवैध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें। शिकायत की जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी एवं विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
