🚨 आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को 2 साल 6 माह की सजा, ₹20 हजार जुर्माना
थावे थाना कांड संख्या-157/23 में ADJ-05 न्यायालय का फैसला, देशी पिस्टल बरामदगी के मामले में हुई सजा
गोपालगंज ब्यूरो | आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज। थावे थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बरामदगी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर ₹20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थावे थाना कांड संख्या-157/23 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, 4 जून 2023 को ग्राम अब्दुल बाबा पुल के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा अपराध की योजना बनाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर थावे थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आरोपी के पास से एक देशी पिस्टल बरामद की गई थी।
बरामदगी के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 25(1-b)a/26/35 Arms Act के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप-पत्र न्यायालय में समर्पित किया।
11 सितंबर 2026 को माननीय ADJ-05 गोपालगंज न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अंकित मांझी, पिता गणेश मांझी, ग्राम पीठौरी, थाना थावे, जिला गोपालगंज को दोषी पाया। न्यायालय ने धारा 25(1-b)a Arms Act के तहत 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास एवं ₹10 हजार अर्थदंड तथा धारा 26 Arms Act के तहत 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस के मुताबिक, मामले में अपर लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और पुलिस अनुसंधान के आधार पर आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाई गई।
⚖️ पुलिस का संदेश
गोपालगंज पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध हथियार रखने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, वहीं न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास भी जारी है।











