सारण जिलान्तर्गत दिनांक-25.08.25 को बलात्कार के कांड में 01 अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपया का अर्थदण्ड की दिलाई गयी सजा।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2025 में सारण जिला के अन्तर्गत अपराध के गंभीर शीर्ष के कांडों को चिन्हित कर माननीय न्यायालय में तत्परता से विचारण चलाया जा रहा है। जिसमें साक्षियों का ससमय साक्ष्य पूर्ण करायी जा रही है। जिस क्रम में आज दिनांक-25.08.25 को माननीय विशेष न्यायालय (पोक्सो) श्रीमती अस्मिता राज द्वारा दिघवारा थाना कांड सं0-325/23, दिनांक-15.09.23, धारा-376भा. द. वि.एवं 4/6 पोक्सो अधिनियम के अभियुक्त अशोक कुमार पे० स्व० बंगाली मांझी को दोषी पाते हुए धारा-376 भा.द.वि. में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रू० का अर्थदण्ड की सजा तथा धारा 4 पोक्सो अधि० में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रू० का अर्थदण्ड तथा धारा-6 पोक्सो अधि० में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रू० का अर्थदण्ड की सजा एवं अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दिलाई गई। उक्त सभी सजा साथ-साथ चलेगी ।
उक्त मामला में अभियोजन के तरफ से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 08 साक्षियों को माननीय न्यायालय में गवाही करवायी गयी। इस कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुन्वार्तापूर्ण अनुसन्धान कर कांड में जप्त प्रदर्श का FSL जाँच रिपोर्ट माननीय न्यायलय के समक्ष विचारण के लिए रखा गया। उक्त मामला में लोक अभियोजक श्री सर्वजीत ओझा के द्वारा अभियोजन के तरफ से पक्ष रखा गया ।
सजायाफ्ता अभियुक्त का नाम एवं पता :-
- अशोक कुमार पे० स्व० बंगाली मांझी ।
गंभीर कांडो के मामलों में सारण पुलिस आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर माननीय न्यायालय में त्वरित विचारण कराते हुए अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु प्रयासरत है।
सारण पुलिस,
आपकी सेवा में सदैव तत्पर…












