राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध समाहर्ता ने विभागीय कार्रवाई का दिया निर्देश
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आज दिनांक 30 अगस्त 2025 को समाहर्ता, सीतामढ़ी के न्यायालय में श्री भगवान यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई।
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सुनवाई के दौरान अंचल बैरगनिया, ग्राम–पचटकी यदुपट्टी से संबंधित बासीगत पर्चा वाद संख्या– 13, 14, 15 (वर्ष 2024–25) एवं वाद संख्या– 1, 2, 3 (वर्ष 2024–25) पर विचार किया गया। अपील के क्रम में अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित भूमि खाली एवं परती है।
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इसके विपरीत संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में दर्शाया गया कि भूमि पर परचाधारी का फूस का झोपड़ी एवं खाली भूमि पर कब्जा पाया गया है। जांचोपरांत पाया गया कि यह प्रतिवेदन तथ्यहीन एवं भ्रामक है और वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता।
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इस गंभीर लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए समाहर्ता, सीतामढ़ी ने राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ गठित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया है।












