सिवान एडीजे 9 कोर्ट से साक्ष्य के अभाव में चार लोगों को किया बरी
बड़हरिया से परमानंद पांडे की रिपोर्ट
सिवान जिला मुख्यालय के माननीय एडीजे 9 के कोर्ट द्वारा चार लोगों को साक्ष्य के अभाव मे बाइज्जत बरी कर दिया गया। विदित हो की सिवान ज़िले के गोरियाकोठी थाना कांड संख्या 14/1997 धारा=147,148,149,324,307,448/34 भादवि एवं धारा 27 आर्म्स अधिनियम के चार नामजद अभियुक्तों को गवाहों की गवाही में विरोधाभास एवं सबूतों में असंगतिहीनता के आधार पर माननीय DASJ 9,सिवान के न्यायलय द्वारा निर्दोष पाते हुए बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया । विदित हो की सिवान ज़िले के गोरियाकोठी क्षेत्र के जलपुरवा ग्राम निवासी बिनोद उपाध्याय के आवेदन पर वर्ष 1997में गोरेयाकोठी थाना में केस दर्ज़ कराया गया था जिसमे करीब आधा दर्जन लोग अभियुक्त बनाए गए थे जिसका विचारण माननीय DASJ 9 सिवान के न्यायलय में चल रहा था। बचाव पक्ष के नामजद अभियुक्तों का पक्ष अधिवक्ता कृष्णादित्य तिवारी द्वारा रखा गया। जबकि अभियोजन का पक्ष वरीय सरकारी वकील रघुबर सिंह ने द्वारा रखा गया । विचारण के दौरान नामजद अभियुक्त रविंदर उपाध्याय एवं अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु हो गयी थी। जबकि अन्य नामजद अभियुक्त अरुण सिंह,आशुतोष सिंह,प्रियरंजन सिंघ एवं इस्लाम मियां के विरुद्ध विचरण चल रहा था जिन्हे गुरुवार को माननीय न्यायलय द्वारा साक्ष्य के अभाव मे बा इज्जत रिहा कर दिए गया।












