गोपालगंज ब्यूरो आशीष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का निर्देश
निर्वाचन की घोषणा साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू
राज्य स्तरीय राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन के कार्यक्रम की दी विस्तृत जानकारी
सभी दल से आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करने का निर्देश
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन गोपालगंज ने आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। समाहरणालय सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा ने चुनाव तैयारियों की विस्तृत जानकारी राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को दी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गोपालगंज में प्रथम चरण का मतदान होना है।अधिसूचना 10 अक्टूबर को और मतदान 6 नवंबर को निर्धारित है। चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, और जिले में इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु:
बैनर-पोस्टर हटाने का अभियान:
चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि को हटाने का कार्य तेजी से किया जाएगा। संबंधित नगर निकायों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इस कार्य हेतु निर्देशित किया गया है।
एफएसटी (Flying Squad Team):
जिले में एफएसटी (Flying Squad Team) 24×7 कार्यरत रहेगी। इन टीमों को हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।
चेक पोस्ट्स पर निगरानी:
सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर चेकपोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं। इन चेकपोस्ट्स पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। अवैध नकदी, शराब, हथियार या किसी प्रकार की रिश्वत देने की सामग्री की सघन जांच की जाएगी।
सी-विजिल ऐप का प्रचार-प्रसार:
आम नागरिकों को भी आचार संहिता उल्लंघन की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित C-VIGIL ऐप के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
राजनीतिक दलों को निर्देश:
सभी राजनीतिक दलों एवं संभावित प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के नियमों की जानकारी दे दी गई है। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिहाज़ से सभी को बताया गया कि विधानसभा में खर्च करने की 40 लाख अधिकतम सीमा है। व्यय रजिस्टर संधारित करने, रेट चार्ट अनुमोदन उपरांत हस्तगत कराया गया। कोई भी खर्च लेखा रजिस्टर में संधारित करना और अन्य खर्चों का ब्यौरा ससमय दाखिल करना जरूरी है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील की है कि जिले के सभी नागरिक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी अनैतिक गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी व्यय अनुश्रवण मौजूद रहे।












