दरभंगा में हत्या के दोषी को 10 साल की जेल:बिरौल जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला, जमालपुर थाना के चतरा गांव का मामला

दरभंगा के बिरौल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने गुरुवार को हत्या के एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के चतरा गांव से संबंधित है,अभियुक्त राजो मुखिया के खिलाफ 9 जून 2019 को जमालपुर थाना में प्राथमिकी (संख्या 54/19) दर्ज की गई थी। सूचक पवन मुखिया ने अपने पिता की हत्या के आरोप में राजो मुखिया के विरुद्ध यह शिकायत दर्ज कराई थी।अनुसंधानकर्ता ने जांच पूरी करने के बाद 30 नवंबर 2019 को अभियुक्त राजो मुखिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।सत्र न्यायालय ने विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर गौर किया। न्यायालय ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 (2) के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।यदि अभियुक्त जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक गुंजन कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोविंद कुमार झा उपस्थित थे।













