गोपालगंज पुलिस की बड़ी सफलता: हत्या कांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार रुपये अर्थदंड
गोपालगंज, 19 मार्च 2026:
जिले में न्यायालय ने एक अहम फैसले में हत्या कांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चचेरा रामश्रय सिंह हत्याकांड मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त राजू सिंह पिता स्व. विद्या सिंह एवं विनय मिश्र पिता स्व. सुरेश मिश्र, दोनों निवासी भदवही , थाना भोरे, जिला गोपालगंज, को धारा 302 भादंवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड न देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला भोजे थाना कांड संख्या 205/19 एवं सत्रवाद संख्या 246/23 से जुड़ा हुआ है।
न्यायालय में सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक श्री रमेश्वर सिंह कुशवाहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।
सूत्रों के मुताबिक, इसी कांड के अन्य 04 अभियुक्तों को भी 17.04.2025 को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जा चुकी थी। इस फैसले के बाद इलाके में पुलिस और न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा और मजबूत हुआ है।
गोपालगंज पुलिस की सेवा और सुरक्षा में सख्त रुख जारी है।










