गोपालगंज: इंटर परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, DM ने कहा— ‘कदाचार किया तो सीधे जाएंगे जेल’
गोपालगंज ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज।। आगामी 2 फरवरी से शुरू हो रही इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शुक्रवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्पष्ट संदेश दिया गया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही या कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी समय को लेकर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार, प्रथम पाली: सुबह 09:30 से 12:45 तक (प्रवेश की अंतिम सीमा: 09:00 बजे) तथा द्वितीय पाली: दोपहर 02:00 से 05:15 तक (प्रवेश की अंतिम सीमा: 01:30 बजे)। निर्धारित समय से एक मिनट की भी देरी होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू रहेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी गोपालगंज और हथुआ को विशेष न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। यदि कोई भी व्यक्ति (अभिभावक या वीक्षक) कदाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो मौके पर ही सुनवाई कर कार्रवाई की जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के परीक्षार्थी यदि कदाचार करते पकड़े गए, तो उन्हें सीधे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। गोपालगंज में अनिल कुमार और हथुआ में अभिषेक कुमार चंदन मामलों की त्वरित सुनवाई करेंगे। कदाचार के मामलों की जांच केवल DSP स्तर के अधिकारी ही करेंगे। परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए जिले में स्टैटिक, गश्ती दल, जोनल और सुपर जोनल दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है।सभी अधिकारियों को सुबह 07:00 बजे तक अपने केंद्रों पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री योगेश कुमार को पूरी प्रक्रिया का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। बैठक में अपर समाहर्ता राजेश्वरी पाण्डेय, रोहित कुमार सहित जिले के तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग करें।












