गोपालगंज में आर्म्स एक्ट के आरोपी को सजा, 3-3 साल कारावास के साथ जुर्माना
गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना कांड संख्या 33/16 (आर्म्स एक्ट) में आरोपी को न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है। माननीय ACJM-X न्यायालय, गोपालगंज ने आरोपी विनोद सिंह (निवासी- मजीरवां कला, थाना- फुलवरिया) को दोषी पाते हुए धारा 25(1-B)a एवं 26(1) के तहत 3-3 वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय के आदेश के अनुसार, यदि आरोपी द्वारा अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला 17 मार्च 2026 को सुनाया गया।
इस मामले में सजा दिलाने में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी श्री आनंद शंकर शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी पैरवी के चलते आरोपी को न्यायालय से दंड मिला।
गोपालगंज पुलिस ने इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी सफलता बताया है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।










