क्षेत्रीय विकास परिषदों (सिधवलिया, हरखुआ एवं सासामुसा) के अंतर्गत गन्ना कृषकों के सिंचाई हेतु निजी नलकूप योजना का संचालन। (गोपालगंज जिला के गन्ना किसानों के लिए सुनहरा अवसर)।
इच्छुक आवेदक ccs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है।
इस योजना के अंतर्गत कम (शैलो) एवं मध्यम गहराई के न्यूनतम 15 मीटर एवं अधिकत्तम 70 मीटर तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पम्प का प्रावधान है।
वैसे प्रगतिशील एवं इच्छुक गन्ना कृषक जिनके पास कम-से-कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) का भूखण्ड हो वे इस योजना के पात्र होंगे। लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
अनुदान की दर सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के लिए 70 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम अधिसीमा के अधीन अनुदान देय होगा।
आवेदन पहले आओ पहले पाओ के अधार पर स्वीकृत किया जायेगा।
गन्ना की खेती करने वाले इच्छुक कृषक गन्ना से संबंधित यंत्रो के क्रय हेतु भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि-26.12. 2025 निर्धारित है।
विशेष जानकारी हेतु ईख पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सहायक निदेशक, ईख विकास गोपालगंज कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।












