बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित्त अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लेखा समाधान से संबंधित बैठक 99-बैकुण्ठपुर, 100-बरौली, 101-गोपालगंज, 102-कुचायकोट, 103-भोरे एवं 104-हथुआ विधान सभा क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के तहत निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के क्रम में किये गये व्यय का अंतिम लेखा यथा अपने दैनिक व्यय लेखा पंजी, बिल और वाउचर तथा सहायक दस्तावेजों के साथ Annexure E-2 के अनुसार शपथ-पत्र, सार विवरण भाग-I से IV तक एवं अनुसूची 1 से 11 तक acknowledgement के साथ दाखिल किया जाना है। इस निमित अभ्यर्थियों एवं उनके नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 08.12.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से एवं लेखा समाधान दिनांक 10.12.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक पंचायत संसाधन केंद्र, गोपालगंज में बैठक आयोजित किया गया है। उक्त बैठक मे ससमय सभी अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता भाग लेना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद सभी अभ्यर्थियों को लेखा रजिस्टर एवं अन्य निर्वाचन व्यय अनुश्रवण से संबंधित प्रतिवेदन अंतिम रूप से जांचोपरांत भारत निर्वाचन आयोग को भेजना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा लेखा जांच अंतिम रूप से नहीं जमा कराई जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और विधिसम्मत कार्रवाई की जाती है।












