ये तो गोपालगंज के परिवहन पदाधिकारी की गाड़ी है हुजूर इनका चालान कौन करेगा…??
ब्यूरो रिपोर्ट अखण्ड भारत न्यूज़
गोपालगंज।। हम सभी जानते है की गाड़ी के आगे बंपर गार्ड इसलिए नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह भारत में गैरकानूनी है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि ये बंपर गार्ड कार के डिजाइन किए गए सुरक्षा फीचर्स, जैसे कि एयरबैग और क्रम्पल ज़ोन (crushable zones) को बाधित करते हैं। इसके अलावा, इन गार्ड्स से पैदल चलने वालों को भी खतरा हो सकता है। बंपर गार्ड लगाने से कार के आगे लगे एयरबैग सेंसर काम करना बंद कर सकते हैं। दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग नहीं खुल पाते, जिससे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है।बंपर गार्ड से पैदल चलने वालों को गंभीर चोट लग सकती है। कार निर्माता इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि टक्कर होने पर पैदल चलने वाले को कम से कम नुकसान हो, लेकिन बंपर गार्ड इस सुरक्षा को खत्म कर देते हैं। देश में ऐसे बंपर गार्ड लगाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत गैरकानूनी है। इसके तहत 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना हो सकता है और पुलिस इसे हटाने का आदेश भी दे सकती है। लेकिन ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए है पदाधिकारी के लिए नहीं, और इस कथन को सही साबित कर रहे है गोपालगंज के वर्तमान परिवहन पदाधिकारी। बता दे की गोपालगंज के परिवहन पदाधिकारी के सरकारी गाडी के आगे बम्पर लगा हुआ है इसके बावजूद भी उनको नाही कोई रोक सकता है नाही उनका कोई चालान काट सकता है क्यूंकि ये तो पदाधिकारी है साहब। अब सवाल यह उठता है की क्या सिर्फ ये नियम आम जनता के लिए है..??












