व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में दिया गया अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण
गोपालगंज जिले के सभी विधानसभा के अभ्यार्थियों/ अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि को चुनाव खर्च से संबंधित सीमा एवं लेखा जांच से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया कि पूरे चुनाव अवधि में किसी भी एक व्यक्ति से 10000 से अधिक नगद राशि का लेनदेन ना करें 10000 से अधिक चेक या बैंक के माध्यम से किया जाना है। 50000 से अधिक कैश लेकर ना चले जो भी खर्च हो रहा है उसे अपने लेख पंजी में संधारित करें। लेखा जांच के निर्धारित तीन तिथियां क्रमशः दिनांक 24.10. 2025, 30 .10.2025 तथा 04.11.2025 को प्रातः 10:00 बजे से 5:00 बजे के बीच तिथियों को लेखा जांच हेतु अभ्यर्थी व्यय लेखा कोषांग पंचायत संसाधन केंद्र में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख निर्धारित है। यदि व्यय लेखा पंजी संधारित नहीं करने अथवा जमा नहीं करने तथा निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है












