गोपालगंज ब्यूरो आशीष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से समाहरणालय, गोपालगंज की ओर से आम जनता के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी मतदाता को उसके मतदान अधिकार का उपयोग करने के लिए नकद या वस्तु के रूप में पारितोषिक देता या लेता है, तो यह कार्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामले में दोषी को एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता के निर्वाचन अधिकार में बाधा डालने, धमकी देने या अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास करता है, तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 174 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, जिसके लिए भी एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी हेतु जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उड़न दस्ते (Flying Squad – FS) का गठन किया गया है।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों से दूर रहें, तथा इस तरह की किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-3456-488 पर दें।
प्रशासन ने कहा कि आम जनता की सक्रिय भागीदारी और सतर्कता से ही विधानसभा चुनाव 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जा सकेगा।













