🚨 शराब तस्करी मामले में आरोपी को 5 साल की सजा, ₹1 लाख का जुर्माना
नगर थाना कांड संख्या-84/24 में त्वरित पुलिस कार्रवाई और प्रभावी अभियोजन के बाद न्यायालय ने सुनाया फैसला
गोपालगंज ब्यूरो | आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज। अवैध शराब की बिक्री के मामले में गोपालगंज पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के परिणामस्वरूप आरोपी को न्यायालय से कड़ी सजा दिलाई गई है। नगर थाना कांड संख्या-84/24 में माननीय एसीजेएम कोर्ट-01, गोपालगंज ने आरोपी गौतम कुमार, पे०-राम नारायण चौधरी, साकिन-सरैया, थाना-नगर, जिला-गोपालगंज को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास एवं ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 30 जनवरी 2024 का है। नगर थाना क्षेत्र के पूजा नर्सरी के पास अवैध देशी शराब की बिक्री की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए नगर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति हाथ में झोला लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 27.400 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई। इसके बाद नगर थाना कांड संख्या-84/24 के तहत धारा-30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कर मामले का अनुसंधान शुरू किया गया।
अनुसंधान पूरा होने के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। 11 सितंबर 2026 को माननीय एसीजेएम कोर्ट-01, गोपालगंज ने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारावास और ₹1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
👮 पुलिस की कार्रवाई और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम
पुलिस के अनुसार, मामले में त्वरित कार्रवाई, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली। आरोपी को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक श्री अवधेश प्रसाद मणि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
संदेश स्पष्ट है—अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाने के लिए प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जाएगा।











