गोपालगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी: शराब तस्करी के आरोपी को 5 साल की कठोर जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना!
गोपालगंज ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज।। बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी कड़ाई से लागू करने की दिशा में गोपालगंज पुलिस और स्थानीय न्यायालय ने आज एक और मिसाल पेश की है। आज दिनांक 24.06.2026 को माननीय प्रभारी विशेष न्यायालय (मद्य निषेध)-02, गोपालगंज द्वारा शराब तस्करी से जुड़े एक पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। न्यायालय ने मीरगंज थाना कांड सं०-330/2022 (धारा-30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016) के मुख्य आरोपी विक्की यादव उर्फ हरेंद्र कुमार यादव को दोषी करार देते हुए 05 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 1,000,000/- (एक लाख रुपये) का भारी अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है। यदि दोषी इस जुर्माने की राशि को जमा नहीं करता है, तो उसे 03 महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। इस मामले की सबसे खास बात गोपालगंज पुलिस द्वारा किया गया वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान (जांच) रहा। पुलिस ने समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक साक्ष्यों (सबूतों) को जुटाकर न्यायालय के सामने एक बेहद मजबूत आरोप-पत्र (चार्जशीट) पेश किया। अभियोजन पक्ष की इस प्रभावशाली पैरवी और बेहतरीन तालमेल के कारण ही आरोपी को इतनी कड़ी सजा मिल सकी है। इस पूरे मामले में अभियुक्त को उसके अंजाम तक पहुँचाने और कड़ी सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद), श्री रविभूषण श्रीवास्तव की बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका रही। उनकी सटीक दलीलों के आगे आरोपी का बच निकलना नामुमकिन साबित हुआ। गोपालगंज पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध और अवैध शराब के खिलाफ उनकी नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है, और वे आम जनता की सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर हैं।












