गोपालगंज में न्याय की जीत: हत्या के दोषी अजय साह को उम्रकैद, पुलिस की सटीक पैरवी लाई रंग
गोपालगंज।
कानून के हाथ लंबे होते हैं और गुनाहगार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह सजा से बच नहीं सकता। ऐसा ही एक बार फिर साबित हुआ है गोपालगंज में, जहां एक महिला के सुहाग को उजाड़ने वाले अपराधी को माननीय अदालत ने उसके कर्मों की अंतिम सजा सुना दी है।
आज दिनांक 22 जून 2026 को माननीय न्यायालय ADJ-XIV, गोपालगंज ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उचकागांव थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला?
पीड़िता संगीता देवी (उम्र लगभग 55 वर्ष, पति स्व. हरिकिशुन साह) के फर्दबयान के अनुसार, 13 जुलाई 2023 की सुबह करीब 11:00 बजे वह अपने पति के साथ घर पर बैठी थीं। तभी पुरानी रंजिश और विवाद को लेकर गांव के ही कुछ लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर उनके घर पर बोल पड़े।
बयान के मुताबिक, अभियुक्त अजय साह (पिता फुलेना साह, निवासी श्यामपुर, उचकागांव) ने हाथ में लिए लोहे के रॉड (दाब) से हरिकिशुन साह के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। बीच-बचाव करने आई संगीता देवी को भी बेरहमी से पीटा गया। सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण हरिकिशुन साह की मौत हो गई थी। इस संबंध में उचकागांव थाना में कांड संख्या 261/2023 (धारा 302/34 IPC) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अदालत का कड़ा फैसला और जुर्माना
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद अभियुक्त अजय साह को धारा 302 IPC के तहत दोषी पाया।
सजा: दोषी अजय साह को आजीवन सश्रम कारावास (عम्रकैद) की सजा सुनाई गई है।
अर्थदंड: इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त सजा: यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
पुलिस की मुस्तैदी और अभियोजन पक्ष की दमदार पैरवी
इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में गोपालगंज पुलिस की प्रभावी तफ्तीश और अदालत में की गई सशक्त पैरवी की अहम भूमिका रही। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक (Spl. APP) श्री हरेंद्र प्रताप सिंह ने अत्यंत प्रभावी और मजबूत ढंग से सरकार का पक्ष रखा। उनकी बेहतरीन दलीलों और अकाट्य सबूतों के फलस्वरूप ही महज 3 साल के भीतर अपराधी को कानून के मुकाम तक पहुँचाया जा सका और उसे दोषसिद्ध कराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनिश्चित की गई।
गोपालगंज पुलिस का संदेश: “आपकी सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर।” इस फैसले के बाद पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि समाज में अशांति फैलाने वाले और कानून को हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।












