गोपालगंज में कानून का कड़ा प्रहार: पोक्सो और दुष्कर्म मामले के आरोपी जितेंद्र साह को अदालत ने ठहराया दोषी, 23 जून को सज़ा का ऐलान।
गोपालगंज ब्यूरो आशिष रंजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
गोपालगंज।। बिहार के गोपालगंज जिले से न्याय की एक बड़ी और तसल्लीबख्श खबर सामने आई है। भोरे थाना क्षेत्र के एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त जितेंद्र साह को दोषी करार दे दिया है। पुलिस द्वारा कोर्ट में समय पर और अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी जितेंद्र साह को आगामी 23 जून 2026 को सजा सुनाई जाएगी। यह पूरा मामला भोरे थाना कांड संख्या 08/24 से जुड़ा है, जो दिनांक 10.01.2024 को दर्ज किया गया था। अभियुक्त जितेंद्र साह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(d,a) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कड़े कानून 4/6 पोक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-06 द्वारा इस मामले की गहन सुनवाई की गई। विचारण (Trial) के दौरान अभियोजन पक्ष (Prosecution) की ओर से बेहद प्रभावी, मुस्तैद और मजबूत पैरवी की गई। सरकारी वकील और पुलिस प्रशासन की संयुक्त मेहनत का नतीजा रहा कि अदालत के समक्ष गवाहों और साक्ष्यों को इतनी मजबूती से रखा गया कि अभियुक्त का बचना नामुमकिन हो गया। गवाहों के बयानों और प्रस्तुत किए गए पुख्ता सबूतों को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त जितेंद्र साह को पूरी तरह दोषसिद्ध पाया। इस फैसले के बाद समाज में यह कड़ा संदेश गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जानकरी के अनुसार, इस गंभीर मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी की हर तरफ सराहना हो रही है। अब पूरे जिले की नजरें 23 जून 2026 पर टिकी हैं, जब अदालत इस अपराध के लिए दोषी जितेंद्र साह की सजा मुकर्रर करेगी।












